निर्भया मामले में दोषियों को फांसी 22 को नहीं: दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया है कि 2012 के दि ल्ली गैंगरेप मामले के चार दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जाएगी क्योंकि एक दोषी की दया याचिका अभी भी राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है. दिल्ली सरका र और जेल अधिकारियों ने जस्टिस मनमोहन और ज स्टिस संगीता ढींगरा सहगल की अदालत को बताया है कि नियमों के तहत डेथ वारंट पर कार्रवाई करने से पहले दया याचिका पर निर्णय आना ज़रूरी है. दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा, "किसी भी सूरत में निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी संभव नहीं है. 21 जनवरी को दो पहर को हम ट्रायल कोर्ट का रुख करेंगे, अगर दया याचिका खारिज हो ती है तो भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ अभियुक्तों को 14 दिन की मोहलत वाला नया डेथ वारंट जारी करना होगा." साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैस ले में साफ़ किया है कि राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका ख़ा रिज होने के बाद भी अभियुक्तों को कम से कम 14 दिनों की मोहलत मिलना ज़रूरी है. वहीं अदालत में एएसजी मनिंदर आचार्य ने दोषी मुकेश की दया याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ये दया याचिका प्री मेच्योर ह...